अमरोहाउत्तरप्रदेश
कोहरे में सड़क हादसों की रोकथाम को अमरोहा डीएम निधि गुप्ता वत्स ने जारी किए दिशा-निर्देश
हाल ही में यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट

https://youtu.be/qKyD2dsPVj4?si=pJwEAACz7LnIRjWP
नवनीत अग्रवाल

कोहरे की स्थिति में वाहन का म्यूजिक बन्द रखें तथा मोबाईल/ एयरफोन का प्रयोग कदापि न करें ताकि अन्य वाहनों का हॉर्न सुनाई दे सकें।
जनपदीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय कर एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित थानों पर फायर टेण्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।
चिकित्सा विभाग/ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्बन्धित मार्ग निर्माण एजेन्सी से समन्वय कर एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेन्स व मेडिकल टीम का समुचित व्यवस्थापन कराया जाया
एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपवर्ती चिकित्सालयों के प्रभारियों/प्रबन्धकों से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
सड़क निर्माण एजेन्सियों/विकास प्राधिकरण/नगर निगम नगर पालिका परिषद से समन्वय स्थापित कर मार्गो पर बनाये गये रोड मार्किंग को स्पष्ट एवं ठीक कराया जाये।
एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब वाहनों/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तत्काल हटाये जाने हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेन्सी की एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्रेनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
टोल प्लाजा पर प्रर्वतन टीम के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
ए०आर०टी०ओ० प्रवर्तन, परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर अवैध बसों (तकनीकी रूप से संचालन योग्य न हो) के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
एक्सप्रेस-वे एवं ‘राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्बन्धित मार्ग निर्माण एजेन्सी. एवं पुलिस विभाग के वाहनों द्वारा सतत् पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जाये।
बस/ट्रक टैक्सी एवं टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अधिकारियों की बैठक कर उन्हें कोहरे कम दृश्यता की स्थिति में वाहन संचालन के सम्बन्ध में वाहन चालकों को ब्रीफ किये जाने हेतु बताया जाये।
राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कोहरे कम दृश्यता की स्थिति में वाहन संचालन के सम्बन्ध में वाहन चालकों को ब्रीफ किया जाये।
मार्गों पर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहनों को यथासम्भव सुरक्षित स्थान पर रोक दिया जाये तथा इन्हें काफिले के रूप में आगे बढ़ाया जाये।
वाहन के दुर्घटनाग्रस्त/खराब होने की स्थिति में हैजर्ड लाईट (चारो इण्डिकेटर) ऑन कर दें एवं वाहन से सुरक्षित दूरी पर ब्रेक डाउन का चिन्ह स्थापित किया जाय।
कोहरे में हॉर्न का उपयोग करते रहें ताकि आपके वाहन की जानकारी अन्य को हो सके।
चलते हुये वाहनों में हैजर्ड लाईट (चारो इण्डिकेटर) न चलायें, जिससे अन्य वाहनों को कन्पयुजन न हो कि वाहन खड़ा है या चल रहा है।
मार्गों के किनारे स्थित होटल/दाबा/रेस्टोरेन्ट मालिकों की बैठक कर उन्हें निर्देशित किया जाये कि मार्ग के किनारे कोई भी वाहन किसी भी दशा में पार्क न किया जाय।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः प्रभावी अनुपालन करना/कराना
अमरोहा। जिला मजिस्ट्रेट निधि गुप्ता वत्स ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में पूरे जनपद में घने कोहरे का प्रकोप जारी है. जिसके कारण प्रायः सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अभी हाल ही में यमुना एक्सप्रेस-वे पर दिनांकः 16.12.2025 को घने कोहरे के कारण जनपद मथुरा में भीषण दुघर्टना हुई थी। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने और जनहित में वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती निधि गुप्ता वत्स द्वारा संबंधित विभागों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं।
इस ऋतु में सड़क पर दृश्यता कम होने को कारण घटित होने वाली दुर्घटताओं की रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न तरह के उपायों से जनहित में एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समस्त टोल प्लाजाओं पर वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से पी०ए० सिस्टम द्वारा ऑडियो संदेश के माध्यम व कोहरे एवं रात्रि में धीमी गति से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।
अपनी लेन में चलें ओवरटेकिंग न करें।वाहन की लाइट लो बीम पर करें।
दृश्यता अत्यधिक कम होने की स्थिति में लेन मार्किंग (सफेद पट्टी) के सहारे वाहन चलाये।
फॉग लाइट तथा डी-फॉगर का प्रयोग करें।
वाहन मोड़ने के पूर्व से ही दाँया बाँया इण्डिकेटर का प्रयोग करें।
व्यवसायिक वाहनों ट्रैक्टर, ट्राली में मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाये।
आपातकाल की स्थिति में 112 एवं 108 टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करें।
एक वाहन से दूसरे वाहन के मध्य उचित दूरी रखते हुए वाहन चलाये।
वाहन को पार्किंग चिन्हित स्थल के अतिरिक्त अन्य कहीं पर न रोकें।
नींद, थकान एवं नशे की हालत में वाहन न चलायें।
इस ऋतु में सड़क पर दृश्यता कम होने को कारण घटित होने वाली दुर्घटताओं की रोकथाम हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न तरह के उपायों से जनहित में एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समस्त टोल प्लाजाओं पर वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से पी०ए० सिस्टम द्वारा ऑडियो संदेश के माध्यम व कोहरे एवं रात्रि में धीमी गति से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।
अपनी लेन में चलें ओवरटेकिंग न करें।वाहन की लाइट लो बीम पर करें।
दृश्यता अत्यधिक कम होने की स्थिति में लेन मार्किंग (सफेद पट्टी) के सहारे वाहन चलाये।
फॉग लाइट तथा डी-फॉगर का प्रयोग करें।
वाहन मोड़ने के पूर्व से ही दाँया बाँया इण्डिकेटर का प्रयोग करें।
व्यवसायिक वाहनों ट्रैक्टर, ट्राली में मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाये।
आपातकाल की स्थिति में 112 एवं 108 टोल फ्री नम्बर पर सम्पर्क करें।
एक वाहन से दूसरे वाहन के मध्य उचित दूरी रखते हुए वाहन चलाये।
वाहन को पार्किंग चिन्हित स्थल के अतिरिक्त अन्य कहीं पर न रोकें।
नींद, थकान एवं नशे की हालत में वाहन न चलायें।

कोहरे की स्थिति में वाहन का म्यूजिक बन्द रखें तथा मोबाईल/ एयरफोन का प्रयोग कदापि न करें ताकि अन्य वाहनों का हॉर्न सुनाई दे सकें।
जनपदीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय कर एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित थानों पर फायर टेण्डर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।
चिकित्सा विभाग/ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्बन्धित मार्ग निर्माण एजेन्सी से समन्वय कर एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेन्स व मेडिकल टीम का समुचित व्यवस्थापन कराया जाया
एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपवर्ती चिकित्सालयों के प्रभारियों/प्रबन्धकों से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
सड़क निर्माण एजेन्सियों/विकास प्राधिकरण/नगर निगम नगर पालिका परिषद से समन्वय स्थापित कर मार्गो पर बनाये गये रोड मार्किंग को स्पष्ट एवं ठीक कराया जाये।
एक्सप्रेस-वे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब वाहनों/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तत्काल हटाये जाने हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेन्सी की एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्रेनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
टोल प्लाजा पर प्रर्वतन टीम के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।
ए०आर०टी०ओ० प्रवर्तन, परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर अवैध बसों (तकनीकी रूप से संचालन योग्य न हो) के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
एक्सप्रेस-वे एवं ‘राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सम्बन्धित मार्ग निर्माण एजेन्सी. एवं पुलिस विभाग के वाहनों द्वारा सतत् पैट्रोलिंग सुनिश्चित की जाये।
बस/ट्रक टैक्सी एवं टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अधिकारियों की बैठक कर उन्हें कोहरे कम दृश्यता की स्थिति में वाहन संचालन के सम्बन्ध में वाहन चालकों को ब्रीफ किये जाने हेतु बताया जाये।
राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कोहरे कम दृश्यता की स्थिति में वाहन संचालन के सम्बन्ध में वाहन चालकों को ब्रीफ किया जाये।
मार्गों पर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की स्थिति में वाहनों को यथासम्भव सुरक्षित स्थान पर रोक दिया जाये तथा इन्हें काफिले के रूप में आगे बढ़ाया जाये।
वाहन के दुर्घटनाग्रस्त/खराब होने की स्थिति में हैजर्ड लाईट (चारो इण्डिकेटर) ऑन कर दें एवं वाहन से सुरक्षित दूरी पर ब्रेक डाउन का चिन्ह स्थापित किया जाय।
कोहरे में हॉर्न का उपयोग करते रहें ताकि आपके वाहन की जानकारी अन्य को हो सके।
चलते हुये वाहनों में हैजर्ड लाईट (चारो इण्डिकेटर) न चलायें, जिससे अन्य वाहनों को कन्पयुजन न हो कि वाहन खड़ा है या चल रहा है।
मार्गों के किनारे स्थित होटल/दाबा/रेस्टोरेन्ट मालिकों की बैठक कर उन्हें निर्देशित किया जाये कि मार्ग के किनारे कोई भी वाहन किसी भी दशा में पार्क न किया जाय।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः प्रभावी अनुपालन करना/कराना
सुनिश्चित करें।




