जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर अमरोहा/गजरौला पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित
ओएसआर करने पर ही मिलेगी परफॉर्मेंस ग्रांट

नवनीत अग्रवाल
अमरोहा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर अमरोहा पर विकासखंड गजरौला के पंचायत सहायकों एवं सचिवों का पंचायत की स्वयं की आय, ओएसआर पोर्टल, राजस्व जेनरेशन एवं सर्विस डिलीवरी विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया प्रशिक्षण का शुभारंभ सतेंद्र शर्मा सीनियर फैकल्टी का मैनेजर डीपीआरसी अमरोहा एवं प्रशिक्षक गणों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

शुक्रवार को आयोजित शिविर में सत्येंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायत को 40% बेसिक टाइड ग्रांट मद, 40% बेसिक अनटाइड ग्रांट में 20% परफॉर्मेंस ग्रांट में धनराशि दी जाएगी। परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए पंचायत को₹1200 प्रति घर प्रतिवर्ष की दर से स्वयं की आय करनी अनिवार्य है इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष इस आय में ढाई प्रतिशत की वृद्धि भी करनी है।

प्रशिक्षक अब्दुल कादिर द्वारा बताया गया कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में 29 विश्व से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने इसके साथ ही आर्टिकल 243 ह में पंचायत द्वारा कर फीस एवं शुल्क का अधिरोपण एवं वसूल करने के प्रावधान है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ए एवं धारा 37 में कम से ग्राम पंचायत द्वारा योजना बनाने एवं कर वसूल करने की व्यवस्थाओं का प्रावधान है। इसके पश्चात प्रशिक्षक रेनू चौहान के द्वारा धारा 37 ए से लेकर 37 के तक सभी प्रावधानों का विस्तार से वर्णन किया।

प्रशिक्षक नीटू कुमार द्वारा पंचायत की स्वयं के संभावित स्रोत जैसे बाजार मेला उत्सव का आयोजन पर शुल्क, आर ओ वॉटर प्लांट लगाकर ग्राम समाज की जमीन पर माल बनाकर, उत्सव भवन आदि को किराए पर देकर, हाट बाजार नीलामी कर, तालाबों को ठेके पर देकर स्वयं की आय की जा सकती है। पर शिक्षकों द्वारा नियम 220 के अंतर्गत कर लगाने की प्रक्रिया को भी विस्तार से बताया गया। सत्येंद्र शर्मा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर महेश कुमार राजीव सिंह राजकुमार रोहित कुमार संदीप सिंह प्रतीक्षा चौधरी नितिन कुमार गुलफान अली सरिता रानी आदि के द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया गया।



